छात्र दुर्घटना बीमा योजनान्तर्गत बजट प्राप्त होने के बावजूद भी प्रकिया को गंभीरता से नहीं लेना पड़ा भारी प्रभारी लिपिक जिला शिक्षा अधिकारी जशपुर के सहायक ग्रेड-03 श्री संजीत बरवा को कारण बताओं नटिस जारी

छात्र दुर्घटना बीमा योजनान्तर्गत बजट प्राप्त होने के बावजूद भी प्रकिया को गंभीरता से नहीं लेना पड़ा भारी प्रभारी लिपिक जिला शिक्षा अधिकारी जशपुर के सहायक ग्रेड-03 श्री संजीत बरवा को कारण बताओं नटिस जारी

May 24, 2025 0 By Ajeet Yadav
चंद्रभान यादव
जशपुर। कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जशपुर के सहायक ग्रेड-03 श्री संजीत बरवा को कारण बताओं नटिस जारी किया है। संजीत बरवा के द्वारा छात्र दुर्घटना बीमा योजनान्तर्गत बजट प्राप्त होने के बावजूद भी प्रक्रिया में कोई कार्यवाही नहीं करने के कारण पीड़ित परिवारों को छात्र दुर्घटना राशि का लाभ नहीं मिल पाया, जो कि अत्यन्त गंभीर लापरवाही एवं पीड़ित परिवार के प्रति आपकी संवेदनहीनता को प्रदर्शित करता है।
कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, बगीचा के पत्र 11 सितंबर 2024 एवं विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, कुनकुरी के पत्र 01 अगस्त 2024 के द्वारा छात्र सुरक्षा बीमा राशि प्रदाय हेतु बीमा प्रकरण जिला शिक्षा अधिकारी जशपुर को प्रेषित किया गया। उक्त शाखा के संजीत बरवा प्रभारी लिपिक हैं। उनके द्वारा दिनांक 11 मार्च 2025 को समिति के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किए जाने हेतु नस्ती तैयार किया गया है किन्तु नस्ती में सिर्फ जिला शिक्षा अधिकारी का हस्ताक्षर लिया गया है, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जशपुर एवं कलेक्टर जशपुर के हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं, जिस कारण प्रकरण में आज पर्यन्त तक कोई भी अग्रिम कार्यवाही नहीं की जा सकती है । छात्र दुर्घटना बीमा योजनान्तर्गत बजट प्राप्त होने के बावजूद भी आपके द्वारा प्रक्रिया में कोई कार्यवाही नहीं करने के कारण पीड़ित परिवारों को छात्र दुर्घटना राशि का लाभ नहीं मिल पाया, जो कि अत्यन्त गंभीर लापरवाही एवं पीड़ित परिवार के प्रति आपकी संवेदनहीनता को प्रदर्शित करता है। 15 मई 2025 को अपने कार्यालय से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए गए। इससे यह प्रतीत होता है कि संजीत बरवा शासकीय कार्य के प्रति कोई रूचि नहीं ले रहे है तथा उच्च अधिकारियों के आदेशों / निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार आपके द्वारा अपने कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता किया गया है, जो छ०ग० सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 एवं 7 के सर्वथा विपरीत है ।भी अतः 03 दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत करते हुए कारण बताएं कि आपके उक्त कृत्य के लिए क्यों न आपके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जावे? जवाब संतोषप्रद नहीं होने पर आपके विरूद्ध नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वतः जिम्मेदार होंगे।