
पदोन्नत शिक्षकों के पोस्टिंग आदेश पर हाईकोर्ट ने लगायी रोक, डीपीआई को 30 दिन के भीतर निराकरण…
April 21, 2025स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षक से हेड मास्टर के पद पर की गई पदोन्नति के पश्चात बिना काउंसिलिंग के मनमाने ढंग से किए गए पदस्थापना आदेशों को चुनौती देते हुए, याचिकाकर्ता सूरज कुमार सोनी और अन्य शिक्षकों ने बिलासपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।
याचिकाकर्ता सूरज कुमार सोनी, हलधर प्रसाद साहू, रमेश कुमार साहू, शिप्रा सिंह बघेल और ज्ञानचंद पांडे — सभी सहायक शिक्षक (एल.बी.) के पद पर कार्यरत हैं और बिल्हा ब्लॉक के विभिन्न शासकीय प्राथमिक शालाओं में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इन्हें हाल ही में हेड मास्टर के पद पर पदोन्नत किया गया, परंतु स्कूल शिक्षा विभाग ने काउंसिलिंग प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए मनमाने ढंग से इनकी पदस्थापना कर दी।
इन शिक्षकों ने अधिवक्ता संदीप दुबे और अश्विनी शुक्ला के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिका में कहा गया कि विभाग ने राज्य शासन द्वारा 7 फरवरी 2022, 7 नवंबर 2022 और 29 मार्च 2023 को जारी दिशा-निर्देशों की अनदेखी की है। याचिकाकर्ताओं ने न्यायालय से मांग की कि विभाग को इन दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए ही नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया जाए।