
हत्या के आरोपी को कोर्ट ने सुनाया चार बार आजीवन कारावास की सजा, हत्यारे ने पत्नी समेत तीन मासूम बेटियों को उतार दिया था मौत के घाट
March 15, 2025
जांजगीर। जांजगीर में पत्नी और तीन मासूम बेटियों की हत्या के आरोपी को कोर्ट ने चार बार अजीवन कारावास की सजा सुनायी है। आपको बता दे जांजगीर जिला के बलौदा थाना क्षेत्र में 31 जुलाई 2023 को एक शख्स ने अपनी पत्नी और तीन बेटियों की हत्या कर फरार हो गया था। इस मामले में पुलिस ने विवेचना कर कोर्ट के समक्ष वारदात से जुड़े साक्ष्य प्रस्तुत किये थे। जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए हत्यारे पति को एक-दो या तीन बार नहीं बल्कि चार बार आजीवन कारावास की कड़ी सजा सुनायी है। वहीं कोर्ट के इस फैसले पर जांजगीर के तत्कालीन थाना प्रभारी के विवेचना की बिलासपुर एसपी रजनेश सिंह ने सराहना की है।
गौरतलब है कि जांजगीर जिला के बलौदा थाना क्षेत्र के ग्राम देवरी में 31जुलाई 2023 को हत्या का मामला सामने आया था। यहां महिला और उसकी तीन मासूम बेटियों की लाश लहूलुहान हालत में पुलिस ने घर से बरामद किया था, जबकि महिला का पति देशराज कश्यप मौके से फरार था। पुलिस ने इस हत्याकांड पर अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। पुलिस की विवेचना में फरार आरोपी देशराज कश्यप को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसकी पत्नी मोंगरा बाई का किसी अन्य पुरूष के साथ अवैध संबंध थे।
इसी शक में उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। हत्या की रात उसने सबसे पहले अपनी पत्नी मोंगरा बाई फिर 16 वर्षीय बेटी पूजा, भाग्यलक्ष्मी उम्र 10 वर्ष और 6 साल की याचना की फावडे से मारकर हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड की जांच तत्कालीन थाना प्रभारी बलौदा उप निरीक्षक गोपाल सतपथी द्वारा पूरा किया गया था। मामले में सभी एंगल से जांच करते हुये पर्याप्त साक्ष्य एकत्र कर अभियोग पत्र उप निरीक्षक मनोहर सिन्हा द्वारा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।
जिस पर जांजगीर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश शक्तिसिंह राजपुत के सुनवाई करते हुये चार हत्या के दोषी आरोपी देशराज कश्यप को धारा 302 भादवि के तहत चार बार आजीवन कारावास और 1-1 हजार रूपये का अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। मामले की पैरवी लोक अभियोजक संदीप सिंह बनाफर ने किया है। कोर्ट के इस फैसले पर बिलासपुर एसपी रजनेश सिंह ने उत्कृष्ठ विवेचना कर हत्या के आरोपी को चार बार उम्र कैद की सजा दिलाने के लिये विवेचक निरीक्षक गोपाल सतपथी की सराहना की है।
गौरतलब है कि जांजगीर जिला के बलौदा थाना क्षेत्र के ग्राम देवरी में 31जुलाई 2023 को हत्या का मामला सामने आया था। यहां महिला और उसकी तीन मासूम बेटियों की लाश लहूलुहान हालत में पुलिस ने घर से बरामद किया था, जबकि महिला का पति देशराज कश्यप मौके से फरार था। पुलिस ने इस हत्याकांड पर अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। पुलिस की विवेचना में फरार आरोपी देशराज कश्यप को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसकी पत्नी मोंगरा बाई का किसी अन्य पुरूष के साथ अवैध संबंध थे।
इसी शक में उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। हत्या की रात उसने सबसे पहले अपनी पत्नी मोंगरा बाई फिर 16 वर्षीय बेटी पूजा, भाग्यलक्ष्मी उम्र 10 वर्ष और 6 साल की याचना की फावडे से मारकर हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड की जांच तत्कालीन थाना प्रभारी बलौदा उप निरीक्षक गोपाल सतपथी द्वारा पूरा किया गया था। मामले में सभी एंगल से जांच करते हुये पर्याप्त साक्ष्य एकत्र कर अभियोग पत्र उप निरीक्षक मनोहर सिन्हा द्वारा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।
जिस पर जांजगीर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश शक्तिसिंह राजपुत के सुनवाई करते हुये चार हत्या के दोषी आरोपी देशराज कश्यप को धारा 302 भादवि के तहत चार बार आजीवन कारावास और 1-1 हजार रूपये का अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। मामले की पैरवी लोक अभियोजक संदीप सिंह बनाफर ने किया है। कोर्ट के इस फैसले पर बिलासपुर एसपी रजनेश सिंह ने उत्कृष्ठ विवेचना कर हत्या के आरोपी को चार बार उम्र कैद की सजा दिलाने के लिये विवेचक निरीक्षक गोपाल सतपथी की सराहना की है।