नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 जिले में कोलाहल नियंत्रण अधिनियम लागू ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित
नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 जिले में कोलाहल नियंत्रण अधिनियम लागू ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित