43 लाख रुपए की ठगी करने वाला आरोपी इमरान खान गिरफ्तार.. एसबीआई किओस्क बैंक के माध्यम से की जाती थी ठगी… आरोपी के कब्जे से कंप्यूटर सिस्टम, बायोमेट्रिक मशीन, फर्जी सील एवं पासबुक जब्त…
सारंगढ़ बिलाईगढ़। प्रार्थी पूरनलाल वैष्णव पिता स्व. आनंद राम वैष्णव निवासी ग्राम पवनी द्वारा थाना बिलाईगढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।उनके पिता आनंद राम वैष्णव, जो शिक्षा विभाग से वर्ष 1992 में सेवानिवृत्त कर्मचारी थे, पेंशन राशि एसबीआई किओस्क बैंक (ग्राम पवनी) से प्राप्त करते थे।
वर्ष 2016 में उनके अस्वस्थ होने पर आरोपी इमरान खान पिता इब्राहिम खान निवासी ग्राम पवनी को घर बुलाकर बायोमेट्रिक सिस्टम से लेन-देन कराया जाने लगा।
इस दौरान आरोपी ने पेंशन खाते में एसआई सिस्टम (Standing Instruction) सक्रिय कर लिया, जिससे हर माह पेंशन की राशि का बड़ा हिस्सा आरोपी के विभिन्न खातों में स्थानांतरित होता रहा।
बीच-बीच में आरोपी ने कैश विदड्रॉअल भी कर लिया।
वर्ष 2016 से 2024 तक आरोपी ने लगभग 35 लाख रुपए का गबन किया। आरोपी ने प्रार्थी के भाई पारेश्वर वैष्णव एवं हेमलता वैष्णव से भी लगभग 15 लाख रुपए की ठगी की। कुल मिलाकर आरोपी ने लगभग 43 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है।
बिलाईगढ़ पुलिस ने आरोपी इमरान खान एवं उसके पिता इब्राहिम खान के विरुद्ध धारा 420, 467, 468, 471, 34 भा.दं.सं. के तहत अपराध पंजीबद्ध किया।