
सरगुजा, जशपुर, रायगढ़, कोरबा, बलरामपुर तथा सूरजपुर की सीमा से जय आदित्य तिवारी को एक साल के लिये किया गया जिला बदर,
February 7, 2025
(चंद्रभान यादव विशेष संवाददाता)
अम्बिकापुर । पुलिस अधीक्षक, सरगुजा द्वारा अनावेदक जय आदित्य तिवारी उर्फ़ अंश पंडित पिता अशोक तिवारी उर्फ़ बाबा पंडित निवासी जरहागढ़ थाना कोतवाली अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.) के खिलाफ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) (ख) के प्रावधानों के तहत जिला बदर कार्यवाही करने का प्रतिवेदन पेश किया गया है। पुलिस अधीक्षक सरगुजा के प्रतिवेदन के आधार पर अनावेदक जय आदित्य तिवारी उर्फ़ अंश पंडित को उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) (ख) के तहत जिला बदर कार्यवाही बाबत अनावेदक को कारण बताओ नोटिस जारी कर इससे जवाब प्राप्त करते हुये इन्हें विधिवत सुनवाई का अवसर देते हुये अनावेदक जय आदित्य तिवारी उर्फ़ अंश पंडित के विरूद्ध अधिरोपित आरोप की पुष्टि अभियोजन साक्ष्य और प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर होने के कारण अनावेदक जय आदित्य तिवारी उर्फ़ अंश पंडित आत्मज अशोक तिवारी उर्फ़ बाबा पंडित निवासी जरहागढ़ थाना कोतवाली अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ.ग. को राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के तहत जिला सरगुजा, जशपुर, रायगढ़, कोरबा, बलरामपुर तथा सूरजपुर की सीमा से आदेश 06 फरवरी 2025 से एक वर्ष की अवधि के लिये जिले से निष्काशित (जिला बदर) करने की कार्यवाही की गई।