
शिक्षक को किया गया सस्पेंड, सुशासन तिहार में आयी शिकायत पर एक्शन
May 2, 2025
रायपुर ।छत्तीसगढ़ में सुशासन की दिशा में चलाए जा रहे अभियान ‘सुशासन तिहार’ के तहत अब प्रशासनिक अमला लापरवाह और अनुशासनहीन कर्मचारियों पर सख्ती से पेश आ रहा है। इसी कड़ी में रायपुर संभाग के तिल्दा विकासखंड स्थित शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला, छड़िया में पदस्थ शिक्षक सेत कुमार देवांगन को शराब के नशे में विद्यालय आने और पढ़ाई में बाधा पहुंचाने के गंभीर आरोप में निलंबित कर दिया गया है।
ग्राम सरपंच की शिकायत पर हुई कार्रवाई
ग्राम छड़िया के सरपंच ने शिक्षा विभाग को लिखित शिकायत सौंपी थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि शिक्षक सेत देवांगन नियमित रूप से शराब पीकर स्कूल आता है, जिससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। सरपंच की इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा, रायपुर राकेश पांडेय के निर्देश पर मामले की जांच शुरू की गई।
जांच में आरोप प्रमाणित, शिक्षक निलंबित
जांच के दौरान आरोप सही पाए गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत शिक्षक सेत देवांगन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। विभाग ने साफ किया है कि किसी भी परिस्थिति में शैक्षणिक वातावरण और बच्चों की शिक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा।
नया मुख्यालय महासमुंद, मिलेगा जीवन निर्वाह भत्ता
निलंबन की अवधि के दौरान शिक्षक का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, बसना (महासमुंद) में रखा गया है। नियमों के अनुसार, शिक्षक को इस अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता (subsistence allowance) मिलेगा, लेकिन वे विद्यालय में कार्य नहीं कर सकेंगे। साथ ही यह चेतावनी दी गई है कि आगे की अनुशासनात्मक जांच की प्रक्रिया भी नियमानुसार पूरी की जाएगी।
शिक्षा विभाग की सख्ती से कर्मचारियों में हड़कंप
इस कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग के अन्य कर्मचारियों में भी हड़कंप की स्थिति है। विभाग ने साफ संकेत दिया है कि सुशासन तिहार के तहत लापरवाही, अनुशासनहीनता और भ्रष्टाचार जैसे मामलों में ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाई जाएगी।
ग्राम सरपंच की शिकायत पर हुई कार्रवाई
ग्राम छड़िया के सरपंच ने शिक्षा विभाग को लिखित शिकायत सौंपी थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि शिक्षक सेत देवांगन नियमित रूप से शराब पीकर स्कूल आता है, जिससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। सरपंच की इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा, रायपुर राकेश पांडेय के निर्देश पर मामले की जांच शुरू की गई।
जांच में आरोप प्रमाणित, शिक्षक निलंबित
जांच के दौरान आरोप सही पाए गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत शिक्षक सेत देवांगन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। विभाग ने साफ किया है कि किसी भी परिस्थिति में शैक्षणिक वातावरण और बच्चों की शिक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा।
नया मुख्यालय महासमुंद, मिलेगा जीवन निर्वाह भत्ता
निलंबन की अवधि के दौरान शिक्षक का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, बसना (महासमुंद) में रखा गया है। नियमों के अनुसार, शिक्षक को इस अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता (subsistence allowance) मिलेगा, लेकिन वे विद्यालय में कार्य नहीं कर सकेंगे। साथ ही यह चेतावनी दी गई है कि आगे की अनुशासनात्मक जांच की प्रक्रिया भी नियमानुसार पूरी की जाएगी।
शिक्षा विभाग की सख्ती से कर्मचारियों में हड़कंप
इस कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग के अन्य कर्मचारियों में भी हड़कंप की स्थिति है। विभाग ने साफ संकेत दिया है कि सुशासन तिहार के तहत लापरवाही, अनुशासनहीनता और भ्रष्टाचार जैसे मामलों में ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाई जाएगी।