होली के दिन 04 शुष्क दिवस घोषित,समस्त देशी-विदेशी कम्पोजिट मदिरा दुकानें, संलग्न अहाते एवं बार पूर्णतः रहेंगे बंद
February 27, 2026
संवाददाता प्रभा यादव
जशपुर। छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग महानदी भवन, नवा रायपुर के आदेशानुसार 04 मार्च को होली (जिस दिन रंग खेला जाएगा) के अवसर पर सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य हेतु ष्शुष्क दिवस घोषित किया गया है।कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रोहित व्यास ने 04 मार्च को होली (जिस दिन रंग खेला जाएगा) के अवसर पर 03 मार्च की रात्रि 10ः00 बजे से 05 मार्च की सुबह 10ः00 बजे तक जिला जशपुर के समस्त देशी, विदेशी कम्पोजिट मदिरा दुकानों तथा समस्त मदिरा दुकानों से संलग्न अहातों एवं बार को पूर्णतः बंद रखने हेतु आदेश जारी किया है। इस अवधि में मदिरा का सम्पूर्ण संव्यवहार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा । कलेक्टर व्यास ने संबंधित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।
जशपुर। छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग महानदी भवन, नवा रायपुर के आदेशानुसार 04 मार्च को होली (जिस दिन रंग खेला जाएगा) के अवसर पर सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य हेतु ष्शुष्क दिवस घोषित किया गया है।कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रोहित व्यास ने 04 मार्च को होली (जिस दिन रंग खेला जाएगा) के अवसर पर 03 मार्च की रात्रि 10ः00 बजे से 05 मार्च की सुबह 10ः00 बजे तक जिला जशपुर के समस्त देशी, विदेशी कम्पोजिट मदिरा दुकानों तथा समस्त मदिरा दुकानों से संलग्न अहातों एवं बार को पूर्णतः बंद रखने हेतु आदेश जारी किया है। इस अवधि में मदिरा का सम्पूर्ण संव्यवहार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा । कलेक्टर व्यास ने संबंधित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।



