परिवहन विभाग ने कर व शास्ति बकाया होने के कारण पांच वाहनों को किया जप्त एक सप्ताह के अन्दर बकाया कर जमा नहीं करने पर प्रवधानों के तहत् वाहनों की जाएगी नीलामी

परिवहन विभाग ने कर व शास्ति बकाया होने के कारण पांच वाहनों को किया जप्त एक सप्ताह के अन्दर बकाया कर जमा नहीं करने पर प्रवधानों के तहत् वाहनों की जाएगी नीलामी

February 11, 2026 0 By Ajeet Yadav
संवाददाता चंद्रभान यादव

जशपुरनगर । छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 की धारा 15 के अंतर्गत् परिवहन विभाग द्वारा कर व शास्ति बकाया होने के कारण 05 वाहनों को जप्त किया गया है।
परिवहन विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार जप्त किए गए वाहनों में भगत बस सीजी.14 जी 0338, सीजी 14 एमएल 0238, चिस्ती बस सीजी 14 जी 0197, हीराहरी बस सीजी 14 एमजी 9461 एवं बस सीजी 14 एम.एच. 6739 शामिल हैं। विभाग द्वारा जानकारी दी गई है कि अधिनियम की धारा के अधीन कोई कर, शास्ति या ब्याज उसी रीति में वसूल किया जा सकेगा जिस रीजि में भू-राजस्व की बकाया वसूल की जाती है।
अधिनियम की धारा के अनुसार बकाया कर संबंधित वाहनों के कर, शास्ति एवं ब्याज की वसूली हेतु वाहन एवं उसके उपसाधनों को भू-राजस्व बकाया की भांति कुर्क व जप्त कर नीलाम किया जा सकता है। विभाग द्वारा संबंधित वाहनों के मालिकों को सूचित किया गया है कि 01 सप्ताह के अन्दर बकाया कर जमा नहीं करने पर प्रवधानों के तहत् नीलामी की कार्यवाही किया जाएगा।