पदीय गरिमा के विपरीत कार्य करने पर प्रधान पाठक निलंबित
January 7, 2026
संवाददाता रोहित यादव
शासकीय प्राथमिक शाला कन्या आश्रम डिण्डो, विकासखण्ड रामचन्द्रपुर के प्रधान पाठक श्री रामधनी सिंह के संबंध में विभिन्न माध्यमों से प्राप्त जानकारी ‘‘बच्चों के हक का अनाज बाजार में बेच रहे थे’’ इस संबध में जांच करने पर प्रधान पाठक के द्वारा एक बोरी चावल मोटर सायकल में ले जाना पाया गया। प्रधान पाठक रामधनी सिंह के द्वारा पदीय दायित्व के प्रति घोर लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता बरती गई है, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-(1)(2)(3) का स्पष्ट उल्लंघन है। जिसके फलस्वरूप छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1)(क) के अंतर्गत जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्रधान पाठक रामधनी यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में रामधनी यावद का मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय बलरामपुर नियत किया गया है। इस अवधि में संबंधित को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।
शासकीय प्राथमिक शाला कन्या आश्रम डिण्डो, विकासखण्ड रामचन्द्रपुर के प्रधान पाठक श्री रामधनी सिंह के संबंध में विभिन्न माध्यमों से प्राप्त जानकारी ‘‘बच्चों के हक का अनाज बाजार में बेच रहे थे’’ इस संबध में जांच करने पर प्रधान पाठक के द्वारा एक बोरी चावल मोटर सायकल में ले जाना पाया गया। प्रधान पाठक रामधनी सिंह के द्वारा पदीय दायित्व के प्रति घोर लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता बरती गई है, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-(1)(2)(3) का स्पष्ट उल्लंघन है। जिसके फलस्वरूप छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1)(क) के अंतर्गत जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्रधान पाठक रामधनी यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में रामधनी यावद का मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय बलरामपुर नियत किया गया है। इस अवधि में संबंधित को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।



